दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। इस बार वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने समय से पहले ही एक सख्त कदम उठाया है। आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में गैर-BS6 मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicles) का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
केवल BS6 वाहन ही होंगे राजधानी में दाखिल
CAQM के पब्लिक नोटिस के अनुसार, अब केवल BS6 मानक को पूरा करने वाले कमर्शियल वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर पाएंगे। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा, जिसका मतलब है कि BS4 या उससे पुराने डीजल ट्रक और वाणिज्यिक वाहन अब दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध सीधे तौर पर पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को प्रभावित करेगा, जो अक्सर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
BS-4 वाहनों को सशर्त राहत
हालांकि, आयोग ने BS4 कमर्शियल वाहनों के लिए एक अस्थायी राहत दी है। इन वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इस 'ट्रांसिशनल पीरियड' के बाद, केवल BS6 या फिर CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की स्थायी मंजूरी मिलेगी। यह कदम एक साल की मोहलत देकर पुराने वाहनों को धीरे-धीरे बाहर करने और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने का संकेत देता है। CAQM ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नया नियम दिल्ली में पहले से पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लागू नहीं होगा। यानी, दिल्ली की अपनी रजिस्टर्ड BS6 डीजल वाहन, BS4 डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक), और CNG/LNG/इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है।
GRAP के तहत अतिरिक्त नियंत्रण
CAQM ने यह भी घोषणा की है कि प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अलग-अलग चरणों के दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ेगा, वाहनों और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती उसी अनुपात में बढ़ाई जाएगी। राज्यों को सख्त निगरानी के निर्देश: आयोग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को अपने परिवहन विभागों के माध्यम से इस नए आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग को भी सीमाओं पर सघन चेकिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि BS-IV और पुराने वाहनों की एंट्री को रोका जा सके।
दिल्ली की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी की वायु गुणवत्ता पहले ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 301 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी को दर्शाता है। आनंद विहार (AQI 395) और वजीरपुर (AQI 385) सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल रहे। हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और मौसम में ठहराव के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है। CAQM का यह अग्रिम और सख्त निर्णय इस पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
BS6 मानक क्या है?
BS6 (भारत स्टेज 6) उत्सर्जन मानक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक नियम है। ये वाहन कम सल्फर वाले साफ ईंधन का उपयोग करते हैं और इनके इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे पुराने BS4 वाहनों की तुलना में काफी कम हानिकारक गैसें और धुआं उत्सर्जित करें।